अहमदाबाद में प्राइवेट बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध, हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त के आदेश को सही ठहराया

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अहमदाबाद में प्राइवेट बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध, हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त के आदेश को सही ठहराया
अहमदाबाद 19 अक्टूम्बर
कांतिलाल मांडोत
अहमदाबाद में भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस आयुक्त ने प्राइवेट बसों के शहर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्राइवेट बस संचालकों ने कमिश्नर के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बस संचालकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर के आदेश को सही ठहराया है। अब अहमदाबाद शहर में प्राइवेट बसों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा जाएगा। पुलिस आयुक्त ने कुछ दिन पहले प्राइवेट बसों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए परिपत्र जारी किया था। परिपत्र में सुबह 8:00 से रात 10:00 बजे तक प्राइवेट बसों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्राइवेट बस संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके पुलिस कमिश्रर के आदेश को चुनौती दी थी। बस संचालकों ने धंधा-रोजगार का उल्लेख करके परिपत्र रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस आयुक्त के आदेश को सही ठहराया है। अब अहमदाबाद शहर में सुबह 8:00 से रात 10:00 बजे तक प्राइवेट बस प्रवेश नहीं कर सकेंगी।
पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ने ट्रैवेल एसोसिएशन के साथ बैठक करके निर्णय लिया था कि प्राइवेट बसों को रात 10:00 से सुबह 8:00 बजे तक शहर में आने-जाने की छूट दी जाएगी। इससे पहले रात 11:00 से सुबह 7:00 बजे तक प्राइवेट बसों को शहर में आने की मंजूदी दी गई थी। ट्रैवेल एसोसिएशन ने प्राइवेट बसों को रात 9:30 से सुबह 8:00 बजे और दोपहर में 1:00 से 4:00 बजे तक शहर में आने-जाने की छूट देने की मांग की थी, जिसे कमिश्नर ने नकार दिया था।

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